नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया के चुनाव पर बॉम्बे और दिल्ली कोर्टोü की ओर से लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा दी। जस्टिस अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों उच्च न्यायालयों के स्थगनादेश पर रोक लगाते हुए हॉकी इंडिया को कार्यकारिणी का चुनाव यथाशीघ्र कराने का आदेश दिया।
न्यायालय का यह आदेश उस वक्त आया जब मामले की त्वरित सुनवाई के लिए उससे आग्रह किया गया। खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों की ओर से जारी स्थगनादेश के खिलाफ हॉकी इंडिया की अपील की सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि निर्धारित की। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव परिणाम घोषित तो किया जाएगा, लेकिन इसे तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, जब तक अंतिम फैसला न आ जाए।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने चेतावनी दी थी कि यदि हॉकी इंडिया के चुनाव समय से नहीं कराए जाते हैं तो भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
हॉकी इंडिया के चुनाव तीन बार टलने के बाद 28 जुलाई को होने थे, लेकिन उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई हॉकी संघ की एक याचिका पर इन चुनावों पर तीन सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी थी, जबकि इसी दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी हॉकी इंडिया की मान्यता को लेकर उसका आदेश नहीं मानने पर केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए चुनावों पर रोक लगा दी थी।
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