नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सोमवार को संविधान पीठ को सुपुर्द कर दी।
चीफ जस्टिस एसएच कपाडिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में विभिन्न निजी स्कूलों की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के दौरान कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून के जिन प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उनके बारे में पांच सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी और उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करेगी।
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