नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भंडारण क्षमता के आधार पर खाद्यान्न की खरीददारी नहीं की जा सकती, क्योंकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देना होता है।
सरकार ने कहा कि खरीददारी नीति के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना और दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना। जस्टिस दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष दायर एक विस्तृत हलफनामे में सरकार ने कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लोगों की तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों की जरूरतें पूरी करने बाद ही सरकार गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) के लोगों को खाद्यान्न मुहैया करा रही है।
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