नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर पर वर्ष 2002 में हुए हमले के तीन दोषियों की फांसी की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस बी सुदर्शन रेaी एवं एसएस निज्जर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनाए गए मृत्युदंड पर स्थगनादेश जारी किया।
खंडपीठ ने इस मामले में दो अन्य दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस हमले की सीबीआई से पुन: जांच कराने की मांग की है जिस पर कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। गुजरात हाई कोर्ट ने गत जून में इस हमले के तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
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