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Tuesday, 07 February, 2012
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चेक रिटर्न की तिथि लिखें बैंक
Saturday, September 04, 2010, 01:23 hrs IST
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मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अधिसूचित बैंकों को चेक के लौटने और चेक बांउस होने की स्थिति में चेक वापसी पर रिटर्न मेमो में वापसी तिथि का उल्लेख करने का निर्देश दिया है।

रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार उसे जानकारी मिली है कि कुछ बैंक इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि बैंकों का इस प्रक्रिया का स्वत: ही पालन करना चाहिए। उसका कहना है कि रिटर्न मेमो वैधानिक कार्रवाई की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। जबकि बैंकर्स क्लियरिंग हाउस के नियम छह में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बगैर भुगतान के चेक के वापस लौटने की स्थिति भुगतान नहीं किए जाने का कारण बताया जाना चाहिए।
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