जयपुर । हाईकोर्ट ने करौली जिले में पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने व यदि नियुक्ति पत्र जारी हो गए हों तो अभ्यर्थियों का पदस्थापन करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राजस्थान राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार व कलेक्टर करौली से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायाधीश मनीष्ा भंडारी ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी भूपेन्द्र कुमार अवस्थी की याचिका पर दिए।
वकीलों की हड़ताल के कारण प्रार्थी ने स्वयं पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि राजस्व मंडल ने उसके 22 प्रश्नों के सही उत्तर को गलत बताकर 56 अंक काट लिए। इससे वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। प्रार्थी ने आरटीआई के तहत आंसर-की व उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त की। इसे देखने के बाद उसे पता चला कि उसके 22 प्रश्नों के उत्तर जो कि वास्तविकता में सही हैं, उन्हें राजस्व मंडल गलत बता रहा है। प्रार्थी ने कोर्ट को याचिका के समर्थन में सभी दस्तावेज पेश किए और बताया कि उसके दिए गए उत्तर सही हैं जबकि राजस्व मंडल उन्हें गलत मान रहा है। प्रार्थी ने काटे गए 56 नंबर जोड़कर उसे नियुक्ति देने के आदेश करने की गुहार की है।
|
|
|
|
|
|
|